केजरीवाल को जेल या बेल, सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को सुनाएगा फैसला

आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 12 September 2024, 1:20 PM IST

नई दिल्ली: आबकारी नीति (Delhi Liqour Case) में कथित घोटाले (Scam) से जुड़े सीबीआई (CBI) मामले में दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत (Bail) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कल यानी 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। इससे पहले, 5 सितंबर को अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कल फैसला हो जाएगा कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा।

फैसले पर रहेंगी AAP नेताओं की नजरें

आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी। अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो इससे दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी आएगी। वह आबकारी मामले में पिछले पांच महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने उन्हें इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने जेल से 26 जून को दिल्ली सीएम को अरेस्ट किया था।

ईडी मामले में मिल चुकी है राहत

उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी, जबकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में ही हैं।

सिसोदिया को 17 महीने बाद मिली जमानत

आबकारी नीति मामले में बीती 9 अगस्त को 17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उन्हें यह जमानत सीबाआई और ईडी दोनों ही मामलों में मिली थी।

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  • 12 September 2024, 1:20 PM IST