1988 Road Rage Case: नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, एक साल का सश्रम कारावास

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दायर 1988 के रोड रेज मामले में समीक्षा याचिका पर यह आदेश दिया। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 19 May 2022, 3:09 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। तीन दशक से अधिक पुराने रोज रेज मामाले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दायर 1988 के  रोड रेज मामले में समीक्षा याचिका पर यह आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल की बेंच ने दिया।

उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर, 1999 को पटियाला सेशन कोर्ट ने सिद्धू और उनके सहयोगी को सुबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था। 

लेकिन रोड रेज में मृतक व्यक्ति के परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। इसके बाद में यह केस पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गया, जिस पर आज शीर्ष अदालत का फैसला आया, जिसमें सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई।

सुनवाई दौरान शीर्ष अदातल ने सिद्धू की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमे कहा गया था कि रोड रेज मामले में इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि पीड़ित की मौत सड़क पर एक झटके से हुई। 

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  • 19 May 2022, 3:09 PM IST