Sanjay Singh Bail: संजय सिंह नहीं कर सकेंगे ED जांच पर बयानबाजी, नहीं छोड़ सकेंगे NCR, जानिये कोर्ट की शर्ते

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 April 2024, 11:44 AM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रोसेस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंच गया है। वहां सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं।

कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वे दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। जांच में सहयोग करना होगा। ईडी के जांच केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की शर्तें तय होने के बाद आदेश तैयार किया जाएगा और तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। 

जेल विभाग का कहना है कि जमानत आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और रिहाई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 

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  • 3 April 2024, 11:44 AM IST