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पुलिस लाइन में पहुंचे प्रेक्षक, डीएम व एसपी, पुलिस अधिकारियों के साथ जोनल मजिस्ट्रेट की ब्रीफिंग कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश, जानें क्या रहा खास

रिजर्व पुलिस लाइन में अन्य जनपदों से आए सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं महराजगंज जनपद के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की ब्रीफिंग कर डीएम व एसपी ने जरूरी निर्देश जारी किए। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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पुलिस लाइन में पहुंचे प्रेक्षक, डीएम व एसपी, पुलिस अधिकारियों के साथ जोनल मजिस्ट्रेट की ब्रीफिंग कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश, जानें क्या रहा खास

महराजगंज: लोकसभा चुनाव एक जून को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से कमर कस ली है।

इसी क्रम में प्रेक्षक द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ रिर्जव पुलिस लाइन में ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

निर्देश के क्रम में कहा गया है कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन कराया जाए।

मतदाताओं को बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से मतदान कराया जाए। आशक्त/दिव्यांग मतदाताओं की सहायता की जाए।

बूथ के बाहर तथा मतदान केंद्र के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा मतदान केंद्र के बाहर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। 
पोलिंग पार्टियों के साथ लगे पुलिस बल को समय से पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान स्थलों पर पहुँचना तथा मतदान समाप्ति के बाद उसी वाहन से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को सुरक्षित पहुँचाना हमारा दायित्व है।

फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी), स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी), द्वारा 24 घण्टे सतर्क दृष्टि रखी जाये।

अंतरराष्ट्रीय/ अन्तर्जनपदीय सीमाओं पर बने पुलिस चेक पोस्टों पर दिन व रात्रि में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की सघन चेकिंग की जाये।
क्यूआरटी, क्लस्टर मोबाइल, सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, रिजर्व मोबाइल में लगे पुलिस बल द्वारा लगातार भ्रमण शील रहकर प्रभावी एवं सतत् चेकिंग की जाये । होटल, सराय, कमेटी हॉल, गेस्ट हॉउस आदि की नियमानुसार चेकिंग सुनिश्चित की जाये।

चुनाव ड्यूटी/मतदान केन्द्र पर किसी भी व्यक्ति/किसी भी दल से खाना, अन्य सामग्री अथवा अन्य सहायता प्राप्त न की जाये, सभी कर्मिकों का खाना/नाश्ता आदि उनके ड्यूटी स्थल पर ही पहुँचाया जायेगा।

मतदान केंद्रो की 100 मीटर की परिधि में चुनाव/पुलिस/प्रशासन के अधिकारियों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, वायरलेस आदि का प्रयोग प्रतिबन्धित है, इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये ।

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