Site icon Hindi Dynamite News

Delhi Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को बड़ा झटका, दिल्ली मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं दे सकेंगे वोट

दिल्ली नगर निगम के महापौर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य इस चुनाव में वोट नहीं कर सकते। इससे भाजपा को बड़ा झटका लगना स्वभाविक है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Delhi Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को बड़ा झटका, दिल्ली मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं दे सकेंगे वोट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महापौर चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मनोनीत सदस्य इस चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। इससे भाजपा को बड़ा झटका लगना स्वभाविक है। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट है कि मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं दे सकते है।

सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से ये टिप्पणी तब आई जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि अनुच्छेद 243R के तहत मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते।

इसी बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने मेयर चुनाव स्थगित करने पर सहमति जताई और कहा कि 16 फरवरी को कोई मतदान नहीं होगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी शुक्रवार को होगी। 

Exit mobile version