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सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले हो जाएं सावधान, ऐसी टिप्पणी आयेगी SC/ST एक्ट के दायरे में, जानिये पूरा आदेश

यदि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हैं तो अब आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले हो जाएं सावधान, ऐसी टिप्पणी आयेगी SC/ST एक्ट के दायरे में, जानिये पूरा आदेश

नई दिल्ली: यदि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते रहते हैं तो अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। अब सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणी भी SC/ST एक्ट के दायरे में आएगी।

यह फैसला केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान दिया। केरल  हाईकोर्ट ने एक Youtuber की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया।

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दरअसल, याचिकाकर्ता ने एक साक्षात्कार में एसटी समुदाय की एक महिला के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी, इस इंटरव्यू को बाद में सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया था। 

कोर्ट ने कहा कि साक्षात्कार देखने से साफ होता है कि इंटरव्यू में कई जगहों पर "अपमानजनक" शब्दों के इस्तेमाल किया गया है। आरोपी ने पीड़िता को 'एसटी' के रूप में भी संदर्भित किया। इससे पता चलता है कि आरोपी जानता था कि वह एक अनुसूचित जनजाति की सदस्य थी।

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 कोर्ट ने कहा कि साक्षात्कार में याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द प्रथम दृष्टया अपमानजनक, अपमानजनक और अपमानजनक हैं, जानबूझकर इस तरह की टिप्पणी की गई थी। आरोपी को इस बात का ज्ञान था कि पीड़ित एक अनुसूचित जनजाति समुदाय से है। 

कोर्ट ने कहा कि डिजिटल युग में किसी व्यक्ति की मौजूदगी ऑनलाइन या डिजिटल रूप में मानी जाएगी। मतलब जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपलोड कॉन्टेंट तक पहुंच जाता है, तो वह प्रत्यक्ष या रचनात्मक रूप से उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणी एससी एसटी एक्ट के तहत आयेगी। कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दी।

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