
नई दिल्ली: पंजाब के पटियाला में 1988 में रोड रेज में 65 साल के गुरनाम की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई। सिद्धू ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सजा के लिये दो-चार हफ्तों की मोहलत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत देने से इंकार कर दिया, जिसके बाद सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सुद्धू ने सरेंडर किया। 34 साल पुराने केस में सुद्धू को अब एक साल जेल की सजा काटनी पड़ेगी।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के आत्मसमर्पण के लिए कुछ सप्ताह की मोहलत देने की मांग संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार शुक्रवार को ठुकरा दी थी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिद्धू की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुद्धू ने सरेंडर किया।
Published : 20 May 2022, 5:29 PM IST
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