
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बुधवार को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चिदम्बरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया।
यह भी पढ़ें: पीएम मोदी से आज मुलाकात करेंगे एनसीपी चीफ शरद पवार, क्या महाराष्ट्र में बदलेगा खेल?
न्यायलय ने मामले की सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है और ईडी को उससे पहले तक जवाब सौंपने को कहा है। (वार्ता)
Published : 20 November 2019, 12:00 PM IST