Lockdown in Maharajganj: लॉकडाउन के चौथे दिन डीएम, एसपी और सीडीओ निकले सड़कों पर, पहुंचे बार्डर

डीएन ब्यूरो

आज लॉकडाउन के चौथे दिन महराजगंज के जिलाधिकारी, एसपी और सीडीओ ने सड़क पर निकल कर हालात का जायजा लिया। साथ ही दूर से आ रहे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। डाइनामाइट न्यूज़ विशेष..

लोगों के हालात का जायजा लेते डीएम, एसपी और सीडीओ
लोगों के हालात का जायजा लेते डीएम, एसपी और सीडीओ


महराजगंजः कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। इस दौरान कई मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। आज लॉकडाउन के चौथे दिन डीएम उज्ज्वल कुमार ने बॉर्डर के हालातों का जायजा लिया और दूर से आते लोगों को मदद करने का आश्वासन दिया।

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जिलाधिकारी उज्ज्वल कुमार, सीडीओ और पुलिस अधीक्षक ने लॉकडाउन के आज चौथे दिन सड़क पर निकल कर बॉर्डर एरिया का जायजा लेते हुए संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रो में शांति व्यवस्था का जायजा लिया। 

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इस दौरान सोनौली बॉर्डर पहुंचे जहां पर सिटी गेंस्ट हाऊस में ठहरे लोगों से मुलाकात कर उनके समस्याओं के बारें में जानकारी ली। साथ ही अन्य लोगों से अपने घरों में ही सुरक्षित रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इसे पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए आम जनता को जागरूक किया।

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साथ ही जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा  कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सक्रिय रहकर जरूरतमंदो की सहायता की जा रही है। सोशल डिस्टेन्स बनाए रखने के लिए अपील भी की गई है। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का शक्त आदेश भी दिए हैं।

जनपद में धारा-144 लगी हुई है, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी

दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने  समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई और विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया की आवश्यक वस्तुएं बिकेंगी, कोई भी व्यापारी, दुकानदार, व्यक्ति आवश्यक वस्तुएं जैसे-दूध, दवाई, मास्क, सैनिटाइजर, फल, सब्जी आदि की जमाखोरी, कालाबाजारी न करें साथ ही साथ निर्धारित मूल्य से अतिरिक्त मूल्य पर बिक्री न करें। पुलिस-प्रशासन सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।










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