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मतगणना कलः कलेक्ट्रेट के पास धारा 144 लागू, नो व्हीकल जोन घोषित, जिलाधिकारी ने जारी की गाइड लाइन, जानें कल क्या रहेगी जिले में पाबंदी

महराजगंज जनपद में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को प्रातः से प्रारंभ होगी। इसको लेकर जिलाधिकारी अनुनय झा ने गाइड लाइन जारी की है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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मतगणना कलः कलेक्ट्रेट के पास धारा 144 लागू, नो व्हीकल जोन घोषित, जिलाधिकारी ने जारी की गाइड लाइन, जानें कल क्या रहेगी जिले में पाबंदी

महराजगंज: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा ने एक प्रेसवार्ता सोमवार को की। प्रेसवार्ता के क्रम में डीएम ने बताया कि मतगणना संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

छत्रपति शाहूजी महाराज गोल चक्कर से कलेक्ट्रेट तक के मार्ग को "नो व्हीकल जोन" घोषित किया गया है।

मुख्य द्वार पर जांच की व्यवस्था है। 
यह भी दी जानकारियां
डीएम अनुनय झा ने बताया कि विधानसभा 315 फरेंदा  और विधानसभा 317–सिसवा के लिए गेट संख्या 01 से प्रवेश दिया जाएगा।

319–पनियरा के लिए गेट संख्या 02, 318–महराजगंज के लिए गेट संख्या 04 और 316–नौतनवां के लिए गेट संख्या 05 से प्रवेश दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने  बताया कि प्रत्येक विधानसभावार 14 टेबल पर ईवीएम की, 09 टेबल पर पोस्टल बैलेट की और 10 टेबल पर ईटीपीबीएस की गणना की जाएगी।

पूरी मतगणना का पर्यवेक्षण मतगणना हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 02 प्रेक्षकगण द्वारा किया जायेगा।
तीन कम्युनिकेशन सेंटर बने 
तीन कम्युनिकेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। प्रथम सेंटर चुनाव आयोग एवं सामान्यजन से प्राप्त शिकायतों हेतु स्थापित किया गया है। दूसरा सेंटर मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर है और तीसरा सेंटर पब्लिक कम्युनिकेशन सेंटर है, जिससे अभिकर्ता आदि फोन कर सकते हैं।
महराजगंज में 32–32 राउंड में होगी गणना          
डीएम अनुनय झा ने बताया कि  04 जून को 08 बजे तक प्राप्त सभी ईटीपीबीएस की गणना की जायेगी। विधानसभा में मतगणना 27 राउंड में, नौतनवा में 28 राउंड में, सिसवा में 31 राउंड में और पनियरा व महराजगंज में 32–32 राउंड में पूर्ण हो जायेगी।

मतगणना अपराह्न 01 से 02 बजे तक पूर्ण हो जाने की आशा है। 
धारा 144 लागू  
जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि 04 जून को कलेक्ट्रेट परिसर और  इसके आस–पास धारा 144 लागू रहेगा।

बिना अनुमति भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही भ्रामक और फेक खबर फैलाने वालों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

बंद रहेंगी दुकानें
इस संबंध मेें डीएम ने बताया कि देशी/विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी आदि मादक पदार्थों की दुकानों को भी मतगणना वाले दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 

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