
नई दिल्लीः परीक्षा में अच्छे नंबर, रैंक की गारंटी देने वाले कोचिंग संस्थानों पर केंद्र सरकार का डंडा चला है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को आदेश दिया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को एडमिशन न दें।
नहीं मानी बात तो मिलेगी सजा
सरकार ने आदेश का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों को चेतावनी भी दी है। डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, आदेश नहीं मानने वालों पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने से लेकर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का सुझाव है।
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शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश
1) कोई भी कोचिंग संस्थान ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले टीचर्स को नहीं रखेगा।
2) संस्थान छात्रों से रैंक की गारंटी या भ्रामक वादे नहीं कर सकता।
3) कोचिंग सेंटर में छात्र दसवीं के बाद ही एडमिशन ले सकता है।
4) कोचिंग सेंटर की वेबसाइट होनी चाहिए, जिसमें टीचर की योग्यता, पाठ्यक्रम इत्यादि डिटेल होनी चाहिए।
क्यों लिया गया ये फैसला
केंद्र सरकार को लंबे समय से कोचिंग सेंटरों की मनमानी की शिकायतें मिल रही थीं। बता दें कि छात्रों की आत्महत्या, आग लगने की घटनाओं में लगातार हो रहे इजाफे के मद्देनजर यह फैसला आया है।
Published : 19 January 2024, 1:40 PM IST
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