School Reopens: स्कूल खोलने के लिए जारी किया गया एसओपी, राज्य सरकार को दिए गए ये अधिकार

कोविड के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों को खोलने के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को किस तरीके से चलाना है इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 6 October 2020, 4:43 PM IST
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नई दिल्लीः कोरोना काल के कारण लंबे समय से बंद रहे स्कूल अब जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। स्कूल को किस तरह खोला जाएगा और उस दौरान कौन से नियमों का पालन किया जाएगा इसका फैसला राज्य सरकार को हाथों में सौंपा गया है।

जानकारी के मुताबिक स्कूल के खुलने का समय और तरीका राज्य सरकार करेगी। वो 15 अक्टूबर के बाद अपने हिसाब से विभ‍िन्न चरणों में स्कूल खोल सकेंगे। उनसे अनुरोध किया गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला करें।

केंद्र द्वारा जारी एसओपी के अनुसार स्कूल फिर से खोलने पर एक ही दिन सभी ग्रेड के लिए कक्षाएं नहीं लगेंगी। बच्चों के स्कूलों को शिफ्टों में चलाने की छूट दी गई है। इसी के आधार पर टीचर्स की ड्यूटी भी लगाई जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोले जाने को लेकर एसओपी तैयार की है जिसके तहत स्वास्थ्य, सफ़ाई और सुरक्षा के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पढ़ने-पढ़ाने पर जोर दिया गया है।