IAS Pooja Singhal: निलंबित IAS पूजा सिंघल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दी अंतरिम जमानत

झारखंड की निलंबित महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिल गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 January 2023, 4:41 PM IST

नई दिल्ली: झारखंड की निलंबित महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को देश की शीर्ष अदालत से एक महीने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने निंलबित आईएएस पूजा सिंघल को मेडिकल ग्राउंड पर एक माह की अंतरिम जमानत दी है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में बेटी की तबीयत खराब होने और कस्टडी के आधार पर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, जमानत के लिए यह शर्त रखी गई है कि उन्‍हें दिल्‍ली में ही रहना होगा और वह एनसीआर से बाहर कदम नहीं रख सकती हैं। सिंघल को गिरफ्तारी के सात माह 23 दिन बाद यह अंतरिम जमानत मिली है। 

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बता दें कि 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर मनरेगा योजना में कथित अनियमितता करने का गंभीर आरोप है। ईडी की छापेमारी में उनके सीए सुमन कुमार के कार्यालय से 19 करोड़ बरामद हुए थे।

Published : 
  • 3 January 2023, 4:41 PM IST

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