लखनऊ: नए वाहन की खरीद को लेकर परिवहन विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत नया वाहन खरीदते समय नामिनी का नाम देना अनिवार्य होगा।
स्वामित्व-हस्तांतरण के लिया गया निर्णय
गाड़ियों के मालिकों की मृत्यु के बाद वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण को लेकर लगातार परेशानियां बढ़ रही थी। जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने अहम फैसला लिया और वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र में नामिनी के नाम को आनिवार्य कर दिया।
अपर परिवहन आयुक्त राजस्व लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि वाहन मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद वाहन के स्वामित्व-हस्तांतरण के मामलों में आ रही समस्याओं को देखते परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र में नामिनी के नाम को आनिवार्य कर दिया। राज्य के सभी परिक्षेत्रों के उप परिवहन आयुक्तों के साथ ही संभागीय परिवहन अधिकारियों और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को इसकी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इससे आम जनता को भी परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं इस नई व्यवस्था से नए वाहन खरीदने वालों को भी राहत मिलेगी।