
कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय ने संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस का एक संयुक्त विशेष जांच दल बनाने के एकल पीठ के आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है।
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केंद्रीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि याचिका को मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है।
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मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि संयुक्त एसआईटी के गठन को चुनौती देते हुए ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से समग्र जांच का अनुरोध किया।
ईडी ने कहा कि पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी लेने गए उसके तीन अधिकारी भीड़ के हमले में घायल हो गए और उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और पर्स जैसी चीजें “लूट” ली गईं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एजेंसी के वकील ने एकल पीठ के समक्ष हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की प्रार्थना की थी और दावा किया था कि केंद्रीय एजेंसी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर भरोसा नहीं है।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने 17 जनवरी को निर्देश दिया था कि जांच की निगरानी अदालत द्वारा की जाएगी और एसआईटी 12 फरवरी को जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करेगी।
उन्होंने निर्देश दिया था कि सीबीआई के एक पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक के अधिकारी और इस्लामपुर पुलिस जिले के एसपी जसप्रीत सिंह संयुक्त रूप से एसआईटी का नेतृत्व करेंगे।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा था कि हमले की जांच एक ही एजेंसी, सीबीआई से कराने की ईडी की प्रार्थना को इस स्तर पर अनुमति नहीं दी जा रही है और जांच कैसे आगे बढ़ती है, इसके आधार पर बाद में इस पर विचार किया जा सकता है।
ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाला मामले में पैसे के लेन-देन की जांच के सिलसिले में संदेशखाली स्थित शाहजहां के आवास और कार्यालय सहित उनके परिसरों की तलाशी लेने गए थे। उसी दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों और उनके साथ गए सीआरपीएफ कर्मियों पर एक भीड़ द्वारा हमला कर दिया गया।
ईडी के वकीलों ने एकल पीठ के समक्ष कहा था कि हमले की पुलिस जांच के नाम पर दिखावा किया जा रहा है।
Published : 23 January 2024, 4:56 PM IST
Topics : ED SIT West Bengal आदेश एसआईटी चुनौती पश्चिम बंगाल प्रवर्तन निदेशालय