Anti-Sikh riot case: उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत

सन् 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले के दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बुधवार को उच्चतम न्यायालय से एक बार फिर निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई आदेश जारी करने के बजाय उसे लंबित रखा।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 May 2020, 12:55 PM IST

नयी दिल्ली: सन् 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले के दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बुधवार को उच्चतम न्यायालय से एक बार फिर निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई आदेश जारी करने के बजाय उसे लंबित रखा।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने सज्जन कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें सुनने के बावजूद जमानत अर्जी पर जुलाई महीने में सुनवाई करने का निर्णय लिया। न्यायालय ने हालांकि सुनवाई की कोई निश्चित तारीख फिलहाल निर्धारित नहीं की है। (वार्ता)

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  • 13 May 2020, 12:55 PM IST