बिजली के खंभों से केबल नहीं हटाई तो होगी सीधी कार्रवाई, महराजगंज के केबिल ऑपरेटरों को सात दिन का अल्टीमेटम

महराजगंज की प्रभारी सहायक आयुक्त राज्य कर प्रियंका श्रीवास्तवा द्वारा गंभीरता से लागू करने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद यदि कोई केबल पोल पर पाया गया तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया जाएगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित ऑपरेटर की होगी।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 1 August 2025, 6:03 PM IST

महराजगंज: जनपद में केबिल नेटवर्क संचालित कर रहे सभी ऑपरेटरों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की गई है। डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार तहसील सदर, नौतनवा, फरेंदा और निचलौल क्षेत्र में कार्यरत केबिल ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि वे बिजली के खंभों (पोलों) पर अवैध रूप से लगाए गए डिश केबलों को सात दिनों के भीतर स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन की ओर से प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हुए केबलों को काट दिया जाएगा।

इस निर्देश को मनोरंजन कर विभाग, महराजगंज की प्रभारी सहायक आयुक्त राज्य कर प्रियंका श्रीवास्तवा द्वारा गंभीरता से लागू करने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद यदि कोई केबल पोल पर पाया गया तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया जाएगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित ऑपरेटर की होगी।

प्रशासन का कहना है कि कई स्थानों पर बिजली के खंभों पर केबिलों के अव्यवस्थित जाल से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, और आगजनी जैसे हादसों की आशंका बढ़ रही है। साथ ही यह मनोरंजन कर व विद्युत अधिनियम के भी स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

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जनहित में लिया गया निर्णय

यह निर्णय न केवल कानून व्यवस्था के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी यह कदम अनिवार्य हो गया है। बिजली विभाग और प्रशासन के अनुसार, कुछ ऑपरेटर नियमों को ताक पर रखकर खंभों से केबल खींचते हैं, जिससे तेज हवा या बारिश के दौरान दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

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जिम्मेदारी से करें पालन, नहीं तो सख्त एक्शन तय

अधिकारियों ने यह भी कहा है कि विभाग की ओर से निरीक्षण टीम जल्द ही अलग-अलग क्षेत्रों में सर्वेक्षण करेगी। यदि कोई भी खंभे पर केबल से जुड़ा पाया गया, तो उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा, और संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 1 August 2025, 6:03 PM IST

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