
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट ने गुरूवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला भी साफ हो गया है। कोर्ट ने साफ किया कि सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट नहीं हटाये जाएंगे। कोर्ट ने सर्वे की अगली रिपोर्ट 17 मई को देने का आदेश दिया है।
अदालत ने अपने अहम फैसले में एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से भी साफ इनकार कर दिया है। अजय कुमार मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के दौरान ये दोनों लोग या दोनों में से कोई एक मौजूद रहेगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
Published : 12 May 2022, 3:32 PM IST
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