उत्तराखंड छात्रवृत्ति धोखाधड़ी : ईडी ने दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तराखंड में कथित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत एक शैक्षणिक न्यास की लगभग दो करोड़ रुपये की इमारत और जमीन कुर्क कर ली है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 29 December 2023, 9:17 PM IST

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तराखंड में कथित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत एक शैक्षणिक न्यास की लगभग दो करोड़ रुपये की इमारत और जमीन कुर्क कर ली है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ की गई है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रूड़की का संचालन करता है।

ईडी ने आरोप लगाया कि संस्थान ने 2013-14 से 2016-17 के बीच की अवधि के लिए समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों के नाम पर 'फर्जी तरीके से’’ छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त की।

बयान में कहा गया है कि एससी एवं एसटी छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए संस्थान ने 'झूठे दावे' किए और छात्रों के व्यक्तिगत खर्च और कॉलेज ट्यूशन फीस के रूप में राशि कॉलेज के खाते में जमा की गई।

ईडी का आरोप है, 'दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी विवेक शर्मा और अंकुर शर्मा ने उस राशि में हेरफेर की जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।'

उसने कहा कि उस राशि को संस्थान के बैंक खातों या कॉलेज के अन्य खातों में 'अंतरित' किया गया और नकद राशि निकालने के बाद ट्रस्टी के खर्च के लिए उसका उपयोग किया गया।

प्रदेश की राजधानी देहरादून और हरिद्वार में ट्रस्ट की 1.97 करोड़ रुपये की जमीन और एक इमारत को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

ईडी का यह मामला हरिद्वार पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।

Published : 
  • 29 December 2023, 9:17 PM IST

No related posts found.