Site icon Hindi Dynamite News

बेवफा सनम: पत्नी ने पति को जलाकर मार डाला, कोर्ट ने सुनाई ये सजा, जानिये यूपी की ये वारदात

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अपर जनपद न्यायाधीश की अदालत ने पति को जला कर मार देने के एक मामले में एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
बेवफा सनम: पत्नी ने पति को जलाकर मार डाला, कोर्ट ने सुनाई ये सजा, जानिये यूपी की ये वारदात

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अपर जनपद न्यायाधीश की अदालत ने पति को जला कर मार देने के एक मामले में एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि यह मामला जिले के कुढ़ फतहगढ़ थाना क्षेत्र के विचेता गांव का है, जहां 15 अप्रैल, 2019 को प्रेमश्री उर्फ नन्ही ने सुबह छह बजे सोते में पति सत्यवीर सिंह (25) पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया ।

उन्होंने बताया कि घटना के समय, घर के लोग खेत में गेंहू की फसल काटने गए थे।

उन्होंने बताया कि इस घटना में सत्यवीर का शरीर 90 प्रतिशत तक जल गया था जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

इस मामले में मृतक के भाई हरवीर सिंह ने थाना कुढ़ फतहगढ़ में सत्यवीर की पत्नी के खिलाफ भारातीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

सैनी ने बताया कि हरवीर सिंह ने अदालत में दिए बयान में कहा कि उसका भाई सांवले रंग का था और इसे लेकर अक्सर उसकी भाभी ताना मारा करती थी।

मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार यादव ने चार नवंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए प्रेमश्री उर्फ नन्ही को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अदालत ने दोषी के खिलाफ 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

Exit mobile version