कश्मीर में आतंकवाद रोधी कानून के तहत तीन मकान कुर्क

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम जिलों में बृहस्पतिवार को तीन रिहायशी संपत्तियां कुर्क कीं। पढे़ं डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 7 December 2023, 6:01 PM IST

श्रीनगर: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम जिलों में बृहस्पतिवार को तीन रिहायशी संपत्तियां कुर्क कीं।

अधिकारियों ने यहां बताया कि एनआईए अधिकारियों ने पुलवामा जिले में अवंतीपुरा इलाके के चुर्सू में दो संपत्तियों को कुर्क करने का नोटिस चिपकाया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार नोटिस में लिखा, ‘‘आम जनता को सूचित किया जाता है कि पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के चुर्सू गांव में सर्वेक्षण संख्या 722, 723 और 724 के तहत दो मंजिला एक आवासीय मकान और एक मंजिला आवासीय मकान को एनआईए की विशेष अदालत के आदेश द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत कुर्क किया जाता है जिसके मालिक संयुक्त रूप से चुर्सू के भाटपुरा निवासी खुर्शीद अहमद भट, खुर्शीद आलम भट और उनके पांच भाई हैं।’’

एनआईए ने इसी तरह की कार्रवाई में कुलगाम जिले के कैमोह में एक मकान और उससे जुड़ी एक जमीन को कुर्क किया है। यह मकान फयाज अहमद इट्टू नामक व्यक्ति का है।

Published : 
  • 7 December 2023, 6:01 PM IST

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