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अमृतसर हत्याकांड के सिलसिले में तीन लोगों को किया गया गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि अमृतसर में हुई एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में उसने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पिस्तौल बरामद की है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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अमृतसर हत्याकांड के सिलसिले में तीन लोगों को किया गया गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि अमृतसर में हुई एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में उसने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पिस्तौल बरामद की है।

यहां जारी एक पुलिस बयान के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ‘जनडियाला’ के गुरमेज सिंह तथा ‘नवापिंड’ के राजविंदर सिंह उर्फ रैप और अर्शदीप सिंह के रूप में की गयी है।

पुलिस ने इन आरोपियों को आश्रय और अन्य जरूरी सहायता प्रदान करने को लेकर उनके साथी गुरकरणवीर सिंह को भी नामजद किया है जो फरार है।

पिछले महीने अमृतसर के साथीवाला गांव में अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर जरनैल सिंह की हत्या कर दी थी। हमलावरों ने उस पर 20 गालियां दागी थीं।

उससे दस दिन पहले पंजाब पुलिस ने बमबिहा गैंग के शूटर गुरवीर सिंह उर्फ गुरी को गिरफ्तार किया था । इस गैंग ने जरनैल सिंह की हत्या की कथित साजिश रची थी।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को कहा कि सूचना के आधार अमृतसर पुलिस ने आरोपी गुरमेज को गिरफ्तार किया जो शूटर को कार से अपराध स्थल पर ले गया और बाद में उन्हें अलग-अलग जगह पहुंचा आया।

उन्होंने कहा कि उसने सभी शूटर को आश्रय एवं अन्य सहायता भी प्रदान की। उनके अनुसार उसके पास से .32 बोर की एक पिस्तौल एवं कार बरामद की गयी।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि संदिग्ध आरोपियों के बारे में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने तब राजविंदर सिंह और अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया जिन्होंने शूटर को अपने घरों पर आश्रय दिया था।

पुलिस ने कहा कि ये दोनों गुरकरणवीर की मदद से शूटर को जीप से विभिन्न स्थानों पर ले गये, पुलिस ने जीप भी बरामद कर ली है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (अमृतसर ग्रामीण) सतिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम चार इस हमले में शामिल चार और शूटर की तलाश कर रही है और वह गुरकरणवीर को भी पता लगाने में जुटी है।

पुलिस के अनुसार ब्यास थाने में भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

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