Site icon Hindi Dynamite News

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो करनी पड़ेगी भरपाई, ये है SC की गाइडलाइन

विधि आयोग के एक ऐसी सिफारिश करने की संभावना है, जिसके लागू होने के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कृत्यों में शामिल लोगों को उनके द्वारा किये गये नुकसान के बराबर धनराशि जमा करने के बाद ही जमानत मिल सकेगी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो करनी पड़ेगी भरपाई, ये है SC की गाइडलाइन

नयी दिल्ली: विधि आयोग के एक ऐसी सिफारिश करने की संभावना है, जिसके लागू होने के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कृत्यों में शामिल लोगों को उनके द्वारा किये गये नुकसान के बराबर धनराशि जमा करने के बाद ही जमानत मिल सकेगी।

यह ज्ञात हुआ है कि विधि आयोग सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में बदलाव की सिफारिश करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कृत्यों में शामिल लोगों के लिए कड़े जमानत प्रावधानों का प्रस्ताव कर सकता है।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के जमानत के अधिकार को लेकर की ये बड़ी टिप्पणी

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ऐसी संभावना थी कि यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोग नष्ट की गई संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करते हैं, तो यह दूसरों को ऐसे कार्यों का संलिप्त होने से रोकेगा। वर्ष 2015 में सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इससे संबंधित विधेयक नहीं लाया जा सका था।

विधि आयोग ने उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्देशों और कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों की पृष्ठभूमि में इस विषय पर परियोजना शुरू की थी।

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुरक्षित रखा

ऐसा समझा जाता है कि विधि आयोग आपराधिक मानहानि कानून से संबंधित एक रिपोर्ट पर भी काम कर रहा है और इसमें कोई बदलाव न करने की सिफारिश कर सकता है।

Exit mobile version