
नयी दिल्ली: सरकार ने एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू होगी।
अभी एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर और सामान पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगता है।
सीमा शुल्क की दरों में बदलाव गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, 2023 में संशोधनों के तहत है। ये संशोधन एक अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इसका मकसद देश में विनिर्माण की अड़चनों को दूर करना है। ‘‘इससे ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा।’’
Published : 26 March 2023, 3:13 PM IST