साथी की बेरहमी से हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

हरियाणा की एक अदालत ने अपने साथी की बेरहमी से हत्या करने के अपराध में एक व्यक्ति को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 21 April 2023, 7:04 PM IST

जींद: हरियाणा की एक अदालत ने अपने साथी की बेरहमी से हत्या करने के अपराध में एक व्यक्ति को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार ईगराह गांव के कुलदीप ने 16 जनवरी 2021 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव बीबीपुर के निकट उसका एक ढाबा है जिसमें सुरेंद्र तथा धर्मपाल उर्फ पाला साथ-साथ काम करते थे। 15 जनवरी की रात सुरेंद्र तथा पाला के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और पाला ने लोहे के पाइप से सुरेंद्र के सिर पर हमला किया।

शिकायत के अनुसार गंभीर हालत में सुरेंद्र को पीजीआई रोहतक ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सदर थाना पुलिस ने कुलदीप की शिकायत पर पाला के खिलाफ हत्या समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग ने पाला को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Published : 
  • 21 April 2023, 7:04 PM IST

No related posts found.