Lockdown in UP: यूपी के पांच शहरों में लाकडाउन लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के पांच बड़े शहरों में लाकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। योगी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 20 April 2021, 1:13 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को राजधानी लखनऊ समेत राज्य के पांच बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद साफ हो गया है कि यूपी के बताये गये पांच बड़े शहरों में फिलहाल लाकडाउन नहीं लगेगा।

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यूपी की योगी सरकार द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने फिलहाल लाकडाउन के आदेश पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की चीजों को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया था।

यूपी की योगी सरकार आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। योगी सरकार ने कल ही हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लाकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार कोरोना के खिलाफ सख्त कदम और प्रतिबंधों को लगा रही है लेकिन लाकडाउन इसका समाधान नहीं है। 

Published : 
  • 20 April 2021, 1:13 PM IST

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