सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल छोड़ने की तमिलनाडु की याचिका पर आदेश देने से किया इनकार, जानिये क्या कहा

उच्चतम न्यायालय ने खड़ी फसलों के लिए कर्नाटक से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़े जाने का आग्रह करने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कोई आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 25 August 2023, 6:36 PM IST

नयी दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने खड़ी फसलों के लिए कर्नाटक से प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़े जाने का आग्रह करने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कोई आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि प्राधिकरण की एक बैठक सोमवार को निर्धारित है, कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से रिपोर्ट मांगी।

पीठ ने यह भी कहा, 'हमें लगता है कि यह उचित होगा कि सीडब्ल्यूएमए इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि पानी छोड़े जाने के लिए जारी निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं।'

कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की याचिका को 'पूरी तरह से गलत' बताया है जिसमें शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि उसे खड़ी फसलों के लिए प्रतिदिन कावेरी नदी का 24,000 क्यूसेक जल छोड़ने के लिए कहा जाए।

कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा है कि तमिलनाडु की याचिका इस गलत धारणा पर आधारित है कि 'वर्तमान जल वर्ष एक सामान्य जल वर्ष है, न कि संकटग्रस्त जल वर्ष'।

Published : 
  • 25 August 2023, 6:36 PM IST

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