Supreme Court: महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कही ये बात

सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में पढ़ें क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 20 December 2020, 10:13 AM IST

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस. रविंद्र भट और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने उत्तर प्रदेश में 2013 की सिपाही भर्ती मामले पर शुक्रवार (18 दिसंबर) को यह बड़ा फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के लिए तय कटआफ अंक से ज्यादा लाती है तो उसे सामान्य वर्ग में जाने का हक है। इसका सीधा मतलब है कि वह महिला उम्मीदवार सामान्य वर्ग में गिनी जाएगी उसे आरक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आगे कहा कि सामान्य कैटेगरी सभी के लिए है। यहां तक कि उनसमें आरक्षित वर्ग के लोग भी आते हैं। इस कैटेगरी में सिर्फ मेरिट को ही आधार माना जाता है।

इसके साथ ही  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग की कटआफ से ज्यादा अंक लाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार को नौकरी पर रखने का आदेश दिया है।

Published : 
  • 20 December 2020, 10:13 AM IST

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