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Sextortion: सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ कॉरपोरेट सलाहकार, 6.5 लाख रुपये गंवाए, जानिये पूरा मामला

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कॉरपोरेट सलाहकार के पद पर कार्यरत 39 वर्षीय एक व्यक्ति वीडियो कॉल पर एक महिला के लुभावने झांसे में आकर कथित रूप से अपने 6.50 लाख रुपये गंवा बैठा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Sextortion: सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ कॉरपोरेट सलाहकार, 6.5 लाख रुपये गंवाए, जानिये पूरा मामला

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कॉरपोरेट सलाहकार के पद पर कार्यरत 39 वर्षीय एक व्यक्ति वीडियो कॉल पर एक महिला के लुभावने झांसे में आकर कथित रूप से अपने 6.50 लाख रुपये गंवा बैठा। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कासरवडावली थाने के एक अधिकारी ने कहा कि पीड़ित की शिकायत के अनुसार 17 मार्च, 2023 को उसे एक नंबर से व्हाट्सऐप वीडियो कॉल आया था और फोन पर एक महिला ने उससे बात की थी। फोन के बीच में ही उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए जिसके बाद व्यक्ति ने तुरंत फोन काट दिया।

कुछ समय बाद व्यक्ति को महिला से एक वीडियो और कुछ स्कीनशॉट मिले, जिसमें व्यक्ति महिला से बातचीत करते नजर आ रहा था। उसने तुरंत इस वीडियो और स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दिया।

शिकायतकर्ता के हवाले से अधिकारी ने कहा कि अगले दिन व्यक्ति को किसी अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस आयुक्त बताया और व्यक्ति को सूचित किया कि महिला देह व्यापार करती है और पुलिस द्वारा महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश में उन्हें व्यक्ति का वीडियो मिला जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाना था।

अधिकारी के मुताबिक, फोन करने वाले ने फिर पीड़ित से कहा कि अगर वह सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड होने से रोकना चाहता है तो वह एक व्यक्ति से संपर्क करे।

अधिकारी ने कहा कि जब पीड़ित ने उक्त व्यक्ति को फोन किया तो उसने कथित रूप से उससे 50,000 रुपये की मांग की और उसने बदनामी के डर से भुगतान कर दिया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे 18 से 25 मार्च के बीच अलग-अलग व्यक्तियों का फोन आया जिन्होंने उससे कुल 6.50 लाख रुपये वसूल लिए।

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद व्यक्ति ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर 10 लोगों और पांच अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात), 34 (साझा मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।

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