राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया सुझाव, कहा- गाय को ‘राष्ट्रीय पशु’ घोषित कर देना चाहिए

मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा चार हफ्ते की रोक के आदेश के ठीक एक दिन बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है पढ़िए क्या कह दिया कोर्ट ने।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 31 May 2017, 5:18 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित करने की सिफ़ारिश की है और राज्य सरकार से इसके कदम उठाने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सलाह दी है कि गोवध पर दोषियों की सजा को और बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सजा का प्रावधान 3 साल से बढ़ाकर उम्रकैद तक होनी चाहिए।

जयपुर के पास हिंगोनिया गोशाला में गायों की बदत्तर होती स्थिति के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इस गोशाला की भयानक दुर्दशा पर सवाल उठाए गए थे। यहां पर बीते साल 30 हजार से अधिक गायों के मरने की बात सामने आई थी। गोशाला में कुप्रबंधन के खिलाफ एक जनहित याचिका पर राजस्थान होईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह गंभीर टिप्‍पणियां की हैं।

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की यह तल्ख टिप्‍पणी ऐसे समय में आई है जब पशुओं की बिक्री पर केंद्र की मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के विरोध में पश्चिम बंगाल सहित कई राज्‍यों में बीफ खाने के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। आईआईटी मद्रास में भी इसी सिलसिले में प्रदर्शन हुआ है। बीफ फेस्टिवल के आयोजन पर एक छात्र की जमकर पिटाई हुई थी।

 

Published : 
  • 31 May 2017, 5:18 PM IST

No related posts found.