सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता को लेकर दिये ये आदेश

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधान सभा सदस्यता को लेकर रामपुर कोर्ट द्वारा फैसला किया जायेगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 November 2022, 4:16 PM IST

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधान सभा सदस्यता को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने रामपुर कोर्ट को कल आजम खान की विधान सभा सदस्यता के मामले में सुनवाई करने का आदेश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए 11 नवंबर के बाद नोटीफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विधान सभा सदस्यता को रद्द करने के मामले में आजम खान को समय दिया जाना चाहिये थे।

आज़म खान की सदस्यता रद्द होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से दो टूक सवाल पूछते हुए कहा कि क्या इतनी जल्दी एक्शन होता है? आज़म खान को समय मिलना चाहिए।

Published : 
  • 9 November 2022, 4:16 PM IST

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