Uttar Pradesh: पिता की गैर इरादतन हत्या के दोषी बेटे को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

गौतम बुद्ध नगर जिले की अदालत ने एक युवक को उसके पिता की गैर इरादतन हत्या करने का दोषी ठहराते हुए छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की ये पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 7 July 2023, 2:06 PM IST

नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जिले की अदालत ने एक युवक को उसके पिता की गैर इरादतन हत्या करने का दोषी ठहराते हुए छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा ने बताया कि रोजा जलालपुर गांव निवासी सुमन नामक महिला ने 27 नवंबर, 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति राजेंद्र कुमार ने उसके ससुर महिपाल कुमार पर ईंट से हमला किया था जिसमें वह गंभीर रूप से हो गए थे।

महिला ने बताया कि उसके ससुर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

शर्मा ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी राजेंद्र को मामले में दोषी पाया तथा उसे छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

Published : 
  • 7 July 2023, 2:06 PM IST

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