नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सेना में भर्ती के लिए लाई गई ‘अग्निपथ’ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित कर दिया।
अदालत ने नई याचिकाएं (यदि कोई होगी) इसी उच्च न्यायालय में विचार करने का विकल्प देने का सुझाव दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय पहले से ही इस प्रकार की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। (वार्ता)