सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर भारती इंफ्राटेल पर जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं (ईएसओपी) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर भारती इंफ्राटेल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 28 June 2022, 6:14 PM IST

नयी दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं (ईएसओपी) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर भारती इंफ्राटेल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भारती इंफ्राटेल का नाम अब इंडस टावर्स हो गया है।

बाजार नियामक सेबी ने पाया कि भारती इंफ्राटेल ने 31 मार्च, 2017 की निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी के 5,32,862 अतिरिक्त शेयरों का विनियोग न करके शेयर आधारित कर्मचारी लाभ (एसबीईबी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

अक्टूबर 2019 में कंपनी द्वारा दायर अपने छूट आवेदन में, भारती इंफ्राटेल ने सेबी को सूचित किया कि उसके पास 31 मार्च, 2017 तक ईएसओपी ट्रस्ट में कंपनी के 5,32,862 शेयरों का अधिशेष है, जिसे एसबीईबी नियमों के संदर्भ में विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर्स के विलय के बाद दिसंबर 2020 में भारती इंफ्राटेल का नाम बदलकर इंडस टावर्स कर दिया गया। (भाषा)

Published : 
  • 28 June 2022, 6:14 PM IST

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