
नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने निजी नशामुक्ति केंद्रों में ‘यातना’ के कारण वहां रखे गए लोगों की मौत हो जाने पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
एनएचआरसी ने सरकारी क्षेत्रों में वर्तमान में उपलब्ध नशामुक्ति केंद्रों पर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है और यह भी सूचना मांगी है कि क्या इन केंद्रों को विनियमित करने के लिए नशीला पदार्थ निषेध से संबंधित एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई नियम या विनियम बनाए गए हैं।
एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि 10 अप्रैल को उत्तराखंड के देहरादून के चंद्रमणि इलाके में नशामुक्ति केंद्र संचालित कर रहे लोगों ने कथित तौर पर 24 वर्षीय व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला।
इसमें कहा गया है कि इससे पहले आयोग ने उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद में नशामुक्ति केंद्रों पर इसी तरह की दो घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया था और उस पर भी रिपोर्ट मांगी गई है।
Published : 19 April 2023, 7:40 AM IST