RSS मुख्यालय में ड्रोन उड़ाने और परिसर की फोटो लेने पर प्रतिबंध, जानिये ये बड़ी वजह

नागपुर पुलिस ने यहां स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय को संभावित खतरे का हवाला देते हुए 28 मार्च तक उसके ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के साथ ही परिसर की तस्वीर लेने एवं वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 29 January 2024, 6:06 PM IST

नागपुर (महाराष्ट्र): नागपुर पुलिस ने यहां स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय को संभावित खतरे का हवाला देते हुए 28 मार्च तक उसके ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के साथ ही परिसर की तस्वीर लेने एवं वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

आरएसएस का मुख्यालय शहर के महल इलाके में स्थित है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (1) (3) के तहत रविवार को जारी एक आदेश में कहा कि आरएसएस मुख्यालय होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है।

आदेश में कहा गया है कि इसके कारण, आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति तस्वीरें ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या ड्रोन वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जिससे मुख्यालय के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है।

उन्होंने आदेश में कहा, 'इसलिए, मैं क्षेत्र में तस्वीरें, वीडियो या ड्रोन से तस्वीरें लेने पर रोक लगा रही हूं।'

अधिकारियों ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश इस साल 29 जनवरी से 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

Published : 
  • 29 January 2024, 6:06 PM IST

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