मद्रास उच्च न्यायालय ने पीएफआई के दो पदाधिकारियों को दी जमानत

मद्रास उच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोपी पीएफआई के दो कथित पदाधिकारियों को मंगलवार को जमानत दे दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 December 2023, 7:28 PM IST

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोपी पीएफआई के दो कथित पदाधिकारियों को मंगलवार को जमानत दे दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित तौर पर जुड़े आर. उमर शरीफ उर्फ उमर जूस और मोहम्मद सिगम को जमानत प्रदान की।

सिगम ने पिछले साल नवंबर में आत्मसमर्पण कर दिया था जबकि शरीफ को एक महीने बाद मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार संबंधी विशेष अदालत के आदेशों को रद्द कर दिया।

पीठ ने एक-एक लाख रुपये के बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतों के भुगतान और जेल से रिहाई के बाद यहां रहने समेत विभिन्न शर्तों पर जमानत प्रदान की।

Published : 
  • 13 December 2023, 7:28 PM IST

No related posts found.