Site icon Hindi Dynamite News

यूपी में 50 माइक्रोन से कम की पालीथीन पर 50 हजार का जुर्माना, लखनऊ के व्यापारियों ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूपी में अब पालीथीन बेचना, इस्तेमाल करना और स्टोर करने पर 6 महीनें की सजा या 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। पूरी खबर..
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
यूपी में 50 माइक्रोन से कम की पालीथीन पर 50 हजार का जुर्माना, लखनऊ के व्यापारियों ने किया स्वागत

लखनऊ: सीएम योगी के सख्त आदेश पर रविवार से समूचे यूपी में 50 माइक्रोन से कम पालीथीन का प्रयोग दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। नगर विकास विभाग की ओर से आज इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया हैं। सरकार जल्द इस पर अध्यादेश भी ला सकती है।

 

 

6 माह तक की सजा

पालीथीन के अलावा राज्य भर में प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरीबैग के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगेगा। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना या 6 माह तक की सजा होगी।

साल 2000 में भी लगा पालीथीन पर प्रतिबंध

यूपी में इससे पहले भी साल 2000 में पालीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन अलग-अलग कानूनों के कारण इस पर अमल नहीं हो सका था। उस समय नगर विकास विभाग ने वर्ष 2000 में ‘उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा अधिनियम’ लागू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से ये फैसला लिया है।

 

 

शहर भर में चेकिंग अभियान

पॉलीथीन बैन के सीएम के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पॉलीथीन को लेकर शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया। जिसमें दुकानदारों के पास से बङी तादाद में पॉलीथीन ज़ब्त का गयी। इससे पहले जिला प्रशासन ने दुकानदारों से पालीथीन न इस्तेमाल करने की अपील भी की थी।

 

पेपर का होगा इस्तेमाल

लखनऊ के स्थानीय दुकानदारों ने सरकार के पॉलीथीन बैन के फैसले की तारीफ की है। दुकानदारों ने बताया कि उन्होनें पहले से ही पॉलीथीन को हटा कर उसकी जगह पेपर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पॉलीथीन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करने से सभी को बचना चाहिए।
 

Exit mobile version