Uttar Pradesh: यूपी में शराब बिक्री के लिये सरकार ने जारी की नई समय सीमा, जानिये नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लाइसेंस प्राप्त दुकानों के लिये शराब की बिक्री के लिये नये शासनादेश जारी किया है। जानिये, क्या हैं नये नियम

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 27 October 2020, 6:18 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नया शासनादेश जारी करते हुए रात्रि 10 बजे तक शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे शराब बिक्री हो सकेगी। 

कोरोना महामारी को लेकर जारी किये गये नियम और अन्य गाइडलाइंस का यथावत पालन करना होगा। 

Published : 
  • 27 October 2020, 6:18 PM IST

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