‘Love Jihad’ Law in UP: यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, जानिये इसके प्रावधान और खास बातें

उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद विधेयक पास हो गया है। डाइनामाइट न्यूज़ में पढ़िये इस कानून के प्रावधान

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 30 July 2024, 4:32 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में ‘लव जिहाद विधेयक’ पास हो गया है। इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 नाम दिया गया है। इस कानून में 'लव जिहाद' के मामलों में आजीवन कारावास समेत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। 

इस विधेयक में शादी-व्याह से संबंधित कई कानूनी प्रावधान किये गये हैं। पहचान छुपाकर शादी करने पर सख्त सजा का प्रावधान है।  

हालांकि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इसे समाज में 'शत्रुता' पैदा करने वाला 'विभाजनकारी' कदम बताया है। 

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य  ने बिल पेश होने से पहले आज सुबह संवाददाताओं से कहा कि इस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी प्रथाओं के खिलाफ 'निवारक' के रूप में कार्य करेगा।

Published : 
  • 30 July 2024, 4:32 PM IST

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