वृद्ध महिला को घायल करके उसके पोते की हत्या करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

मथुरा जिले की एक अदालत ने एक वृद्ध महिला को गंभीर रूप से घायल करके उसके पोते की हत्या करने को लेकर तीन संबंधियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 28 November 2023, 4:45 PM IST

मथुरा: मथुरा जिले की एक अदालत ने एक वृद्ध महिला को गंभीर रूप से घायल करके उसके पोते की हत्या करने को लेकर तीन संबंधियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं तीस-तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी के अधिवक्ता सुनील भार्गव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) श्वेता वर्मा ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने, वकीलों की जिरह एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों शिवशंकर, कलौदी व विशंभर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। भार्गव ने बताया कि अदालत ने तीनों दोषियों पर तीस-तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

उन्‍होंने बताया कि यह घटना 20 नवम्बर 2017 की है, जब बलदेव क्षेत्र के सेहत गांव निवासी वादी ओमप्रकाश सिंह के भाइयों शिवशंकर व कलौदी व उनके रिश्तेदार विशंभर ने मिलकर खेत की झोपड़ी में सो रही ओमप्रकाश की पत्नी कैला देवी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनके पोते सचिन की बेरहमी से हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि इस वारदात का कारण ओमप्रकाश सिंह की व हत्यारों की जमीन गंगाजल परियोजना में आने के बाद मिले 84 लाख रुपये हड़पने की साजिश थी। उन्होंने बताया कि दरअसल, हत्यारे ओमप्रकाश को ही मार डालना चाहते थे, परंतु उस रात उनका पोता सचिन अपनी दादी के साथ खेत की रखवाली के लिए झोपड़ी में सोया था। उन्होंने बताया कि जांच में यह बात सामने आयी कि हत्यारों ने सचिन को ओमप्रकाश समझकर मार डाला और कैला देवी को भी मरा हुआ समझकर वहां छोड़ गए थे।

पुलिस में दर्ज करायी गई रिपोर्ट के अनुसार कैला देवी जब कई दिन बाद होश में आयी तब पता चला कि हत्यारे उनके ही खानदान के सोनपाल के पुत्र शिवशंकर व कलौदी और उनका रिश्तेदार विशंभर था।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और विवेचना पूरी करके अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवायी करते हुए सोमवार को सजा सुनायी। अदालत ने सजा सुनाने के बाद तीनों अभियुक्तों को जिला जेल भेज दिया।

Published : 
  • 28 November 2023, 4:45 PM IST

No related posts found.