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केरल: नाबालिग लड़के की हत्या और उसकी बहन से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को फांसी की सजा

केरल के इडुक्की की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने दो साल पहले नाबालिग लड़के की हत्या के दोषी 44 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा जबकि लड़के की नाबालिग बहन से बलात्कार के लिए मृत्युपर्यंत कैद की सजा सुनाई।
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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केरल: नाबालिग लड़के की हत्या और उसकी बहन से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को फांसी की सजा

इडुक्की: केरल के इडुक्की की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने दो साल पहले नाबालिग लड़के की हत्या के दोषी 44 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा जबकि लड़के की नाबालिग बहन से बलात्कार के लिए मृत्युपर्यंत कैद की सजा सुनाई।

इडुक्की की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश टी. जी. वर्गीज ने 2021 में वेल्लाथुवल थाने में दर्ज मामले में इडुक्की के निवासी सुनील कुमार को अपने भतीजे छह वर्षीय लड़के की हत्या के लिए मौत की सजा और चार आजीवन कारावास समेत कुल 92 साल की जेल की सजा सुनाई। सजाएं एक साथ चलेंगी।

हालांकि अदालत ने कहा कि दोषी प्राकृतिक मौत होने तक जेल में ही रहेगा। व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत मौत की सजा जबकि पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

दोषी को आईपीसी के तहत बलात्कार, हत्या के प्रयास, अपहरण सहित विभिन्न अपराधों के लिए भी सजा सुनाई गई और उसपर कुल 9.91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

व्यक्ति को तीन अक्टूबर, 2021 को हुई वारदात की रात पीड़ित की मां और दादी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए भी दोषी ठहराया गया है।

विशेष लोक अभियोजक सनीश एस.एस. ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले में 73 गवाहों से पूछताछ के अलावा 93 दस्तावेज और 59 सबूत पेश किए।

अदालत ने कहा कि मृत्यु दंड पहले दिया जाना चाहिए। हालांकि यह उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि होने के बाद या उसके निर्देशों पर निर्भर करता है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि परिवार के प्रति शत्रुता रखने वाले व्यक्ति ने पीड़ित के घर में प्रवेश किया और नाबालिग लड़के की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी जबकि उसकी मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बाद में वह पास के घर में गया जहां पीड़ित की दादी और बड़ी बहन सो रही थी और उसने उन पर भी हमला किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील ने पीड़ित की दादी पर बेरहमी से हमला किया और 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।

घटना तब सामने आई जब बच्ची ने भागकर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी।

 

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