Site icon Hindi Dynamite News

Kerala: धोखाधड़ी मामले में केरल कांग्रेस प्रमुख ईडी के समक्ष पेश , जानिये पूरा मामला

कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष के. सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए जिसमें प्राचीन वस्तुओं का विवादित डीलर एम. मावुंकल मुख्य आरोपी है। अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्वाह्न करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Kerala: धोखाधड़ी मामले में केरल कांग्रेस प्रमुख ईडी के समक्ष पेश , जानिये पूरा मामला

कोच्चि: कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष के. सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में जांच के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए जिसमें प्राचीन वस्तुओं का विवादित डीलर एम. मावुंकल मुख्य आरोपी है। अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्वाह्न करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अपराध शाखा ने इससे पहले धोखाधड़ी मामले में अपना धन गंवा चुके शिकायतकर्ताओं के बयान के आधार पर दर्ज एक मामले में सुधाकरन को गिरफ्तार करने के बाद, जमानत पर रिहा कर दिया था। शिकायतकर्ताओं का दावा था कि उन्होंने सुधाकरन की मौजूदगी में मावुंकल को धन दिया था।

दो साल पहले आरोप लगने पर सुधाकरन ने इससे इनकार किया था।

मावुंकल के साथ सुधाकरन की तस्वीरें सामने आने के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया। सुधाकरन ने कहा था कि वह मावुंकल के आवास पर उपचार के लिए गए थे क्योंकि मावुंकल खुद को एक प्रशिक्षित ‘कॉस्मेटोलॉजिस्ट’ (मेकअप और सौंदर्य उपचार में विशेषज्ञता रखना) होने का दावा करता है।

मावुंकल ने कथित तौर पर विभिन्न लोगों को अपने और अपने कारोबार के बारे में गलत जानकारी दी और उनसे धन एकत्रित किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राज्य के नौकरशाहों के साथ मावुंकल की कई तस्वीरें सामने आईं।

चेरतला निवासी मावुंकल को अपराध शाखा ने सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया। मावुंबल के पास दुर्लभ एवं ऐतिहासिक प्राचीन वस्तुएं हैं। वह कई लोगों से 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपों का भी सामना कर रहा है।

मावुंकल को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में भी हाल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

Exit mobile version