कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रदेश में 60 जीएसएम से नीचे के प्लास्टिक के थैले पर प्रतिबंध लगाया गया था।
न्यायमूर्ति एन नागारेश ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह का प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं है।
अदालत ने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली के तहत सिर्फ केंद्र सरकार इस तरह का प्रतिबंध लगा सकती है।
राज्य सरकार ने पिछले साल जनवरी में यह आदेश जारी किया था। यह आदेश अंगमाली निवासी व्यक्ति व अन्य की याचिका पर आया।

