कानपुर के नानाराव पार्क से हटेंगे पटाखों के बाजार, व्यापारियों में हड़कंप

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नानाराव पार्क में लगने वाली पटाखों की दुकानों को अगले 24 घण्टे के अंदर किसी और जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए। इस फैसले से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 October 2017, 6:04 PM IST

कानपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कानपुर के नानाराव पार्क में लगने वाली पटाखों की दुकानों को अगले 24 घण्टे के अंदर किसी और जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए। दीवाली के मद्देनजर नानाराव पार्क में हर साल पटाखों का बाजार सजता है और इसके लिये भारी भीड़ उमड़ती है। हाईकोर्ट को फैसला ठीक ऐसे वक्त आया है, जब इस पार्क में करीब 16 दुकानें लग चुकी है।

 

पर्यावरण समेत जनहानि संबंधी खतरों को लेकर मूलगंज निवासी रफत अहमद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में नाना रावपार्क में पटाखा बाजार को प्रतिबंधित करने की मांग की गयी थी। हाईकोर्ट इश याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को  नानाराव पार्क में लगने वाली पटाखों की दुकानों को अगले 24 घण्टे के अंदर किसी और जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए।

 

हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद नानाराव पार्क में लगी पटाखा बाजार के व्यापारियों में हड़कम्प मच गया। पटाखा व्यापरियों का कहना है कि ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वहीं पटाखा व्यापारी राजू ने बताया कि अभी हमें लोगों के माध्यम से ऐसी सूचना मिल रही है जिसके लिए हम एससोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तभी कुछ आगे कह सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी व्यापारियों के लिए काफी बुरा होगा।

Published : 
  • 13 October 2017, 6:04 PM IST

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