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Jammu Kashmir: उधमपुर में पुलिस की हिरासत में व्यक्ति की मौत, जांच के आदेश

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस की हिरासत में सीने में दर्द की शिकायत के बाद 35 वर्षीय एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Jammu Kashmir: उधमपुर में पुलिस की हिरासत में व्यक्ति की मौत, जांच के आदेश

उधमपुर: जम्मू कश्मीर के उधमपुर में  पुलिस की हिरासत में सीने में दर्द की शिकायत के बाद 35 वर्षीय एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 

इस घटना के बाद राथियां गांव के निवासी दलीप सिंह के रिश्तेदारों ने मुख्य धार सड़क को तीन घंटे से अधिक तक अवरूद्ध कर उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने सिंह को तब पकड़ लिया, जब उसने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर हंगामा किया और वहां भर्ती मरीज शारदा देवी के साथ कथित तौर पर मारपीट की। शारदा का कथित रूप से अपने पति से विवाद है।

उन्होंने बताया कि मरीज का पति और एक अन्य व्यक्ति अस्पताल से भाग गए, लेकिन सिंह पकड़ा गया। सिंह को पुलिसकर्मियों को सौंप दिया गया, जिसके बाद मध्यरात्रि में उसे महिला पुलिस थाने में भेज दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि सिंह ने दो घंटे बाद हवालात के भीतर सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु की खबर सुनते ही उसके रिश्तेदार प्रदर्शन करने लगे और अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तथ्यों का पता लगाने के लिए उधमपुर के अतिरिक्त उपायुक्त जोगिंदर सिंह जसरोटिया की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रेट जांच जारी है।

अधिकारी ने कहा,'' सिंह को एहतियातन हिरासत में लिया गया था और अस्पताल में मृत घोषित किए जाने से पहले उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी। हिरासत में उसे प्रताड़ित नहीं किया गया।''

उन्होंने बताया कि सिंह की मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए उसका पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे जसरोटिया ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस मामले में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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