जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सेवा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बृहस्पतिवार को अपने दो अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश दिया।
अधिकारियों ने बताया कि दोनों को जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 226 (2) के तहत बर्खास्त किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत प्रशासन को 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 वर्ष की आयु होने के बाद कभी भी अपने कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने की अनुमति होती है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने बताया कि एक अधिकारी जेल विभाग का है जबकि दूसरा परिवहन विभाग का है।

