नयी दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशानिर्देशों में और ढील दे दी है और देश आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के दो प्रतिशत उपसमूह के आरटी-पीसीआर आधारित परीक्षण की पूर्व आवश्यकता को हटा दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कोरोनोवायरस की मौजूदा स्थिति और दुनिया भर में टीकाकरण में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों में ढील दी गई है। नए दिशानिर्देश 20 जुलाई की आधी रात से लागू होंगे।
हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में एयरलाइन्स के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एहतियाती उपायों से संबंधित पूर्व की सलाह का पहले की तरह ही पालन करना होगा।