रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तिलवाड़ा-सौराखाल मोटर मार्ग के पास मठियाणा देवी मंदिर के पास जंगल में आग लगाने के गंभीर मामले में वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। पांच मजदूरों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें सड़क किनारे आग लगाने और उसे वहीं छोड़ देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब मजदूर सड़क किनारे सेफ्टी गार्ड लगा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आग लगा दी, जो पास के वन क्षेत्र में फैल गई। आग पर काबू पाने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके की जांच की। जांच में स्पष्ट हुआ कि आग की घटना मजदूरों की लापरवाही के कारण हुई है। इसी आधार पर वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में रिपोर्ट दर्ज कराई।
कोतवाली रुद्रप्रयाग में एफआईआर संख्या 25/2025 के तहत भारतीय वन अधिनियम की धारा 26(1)(बी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
गिरफ्तार किए गए श्रमिकों की पहचान इस प्रकार की गई है:
1. फैजान पुत्र इसरार, निवासी ग्राम सलेमपुर, पोस्ट व तहसील अमरोहा, उत्तर प्रदेश
2. सुहैल पुत्र असगर अली, निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर टांडा, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
3. हारून पुत्र अब्दुल वाहिद, निवासी ग्राम सलेमपुर, पोस्ट व तहसील अमरोहा, उत्तर प्रदेश
4. सोनी कुमार पुत्र श्री पप्पू कुमार, निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर टांडा, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 5. अमित कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार, निवासी ग्राम सलेमपुर, पोस्ट व तहसील अमरोहा, उत्तर प्रदेश
इन सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया है। वन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जंगल में आगजनी जैसी घटनाएं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और भविष्य में ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

