प. बंगाल में ई-वे बिल के लिए एक लाख रुपये की सीमा दोबारा लागू

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के भीतर माल आवाजाही के लिए ई-वे बिल की सीमा को एक लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये करने के आदेश को स्थगित करते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 21 December 2023, 3:52 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के भीतर माल आवाजाही के लिए ई-वे बिल की सीमा को एक लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये करने के आदेश को स्थगित करते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल के जीएसटी आयुक्त खालिद अनवर ने कहा कि ई-वे बिल से संबंधित कुछ मसलों पर हितधारकों का पक्ष सुनने के बाद सरकार ने ‘सार्वजनिक हित में’ यह कदम उठाया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अनवर ने कहा कि नवंबर के मध्य में ई-वे बिल की सीमा घटाने वाली अधिसूचना को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। इस तरह राज्य के भीतर माल आवाजाही की सीमा पहले की तरह एक लाख रुपये बनी हुई है।

उन्होंने कहा, ‘‘पहले जारी अधिसूचना को स्थगित रखने के साथ पश्चिम बंगाल के भीतर माल ले जाने के लिए किसी भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी।’’

राज्य के भीतर आवाजाही के लिए ई-वे बिल सीमा को एक लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये करने के पीछे राज्य सरकार का मकसद इसे राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के साथ जीएसटी में चोरी को भी रोकना था।

पश्चिम बंगाल वितरक महासंघ के प्रमुख सुशील पोद्दार ने इस संदर्भ में कहा था कि ई-वे बिल की सीमा को 50,000 रुपये करने से छोटे और सीमांत कारोबारियों पर गैरजरूरी बोझ पड़ेगा।

 

 

Published : 
  • 21 December 2023, 3:52 PM IST

No related posts found.